निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर लगेगी रोक, अभिभावकों के प्रतिनिधित्व वाली विद्यालय स्तरीय समिति तय करेगी फीस

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2016 के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए अभिभावक-अध्यापक परिषद के माध्यम से फीस निर्धारण, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सृजन, 21 जनवरी से प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना शिविरों को फिलहाल स्थगित करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2016 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। नियमों के तहत विद्यालय स्तर पर अभिभावक-अध्यापक परिषद (पेरेन्ट-टीचर एसोसिएशन) का गठन किया जाएगा। अभिभावक-अध्यापक परिषद की बैठक में अभिभावकों की ओर से आए आवेदनों के आधार पर लॉटरी के माध्यम से 5 अभिभावकों का चयन विद्यालय स्तरीय फीस समिति के लिए किया जाएगा। परिषद में स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों के प्रतिनिधि भी होंगे। प्रबंधन द्वारा फीस के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विद्यालय स्तरीय समिति विचार कर उचित फीस का निर्धारण करेगी। समिति की बैठक में कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी। इनमें से कम से कम दो सदस्य अभिभावकों की ओर से होना आवश्यक होगा। विद्यालय स्तरीय समिति द्वारा किए गए फीस निर्धारण के निर्णय के विरुद्ध अपील खण्डीय फीस विनियामक समिति के समक्ष की जा सकेगी। इससे आगे भी सम्भागीय एवं राज्य स्तर पर अपील का प्रावधान किया गया है।

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के 33 पद सृजित

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय खोलने की बजट घोषणा के अनुरूप 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के पद सृजित कर सीधी भर्ती की जा सकेगी। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 112 में संशोधन करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को भी एलोपैथी चिकित्सकों की तरह आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश दिए जाने के प्रावधान को मंजूरी दी। इसके अलावा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर साइकेट्रिक सोशल वर्कर के स्थान पर वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए साइकॉलोजिकल कॉउन्सलर को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इस पद के लिए योग्यता मनोविज्ञान में एमए/एमएससी तय की गई है।

शहरी जनकल्याण शिविर स्थगित

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने 21 जनवरी से प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना शिविरों को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि बैठक में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर का नामकरण वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर करने का अनुमोदन किया गया।

कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों का विनिवेश होगा

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने अर्नस्ट एण्ड यंग की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड की कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600-600 मेगावाट क्षमता की इकाई 1 एवं 2 के प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विनिवेश को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी, 2016 को मंत्रिमण्डल ने कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की इकाई 1 व 2 (600-600 मेगावाट क्षमता) तथा सुपर क्रिटिकल इकाई 3 व 4 (660-660 मेगावाट क्षमता) के विनिवेश का नीतिगत निर्णय लिया था। आर. वी. शाही टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर सुपर क्रिटिकल इकाई 3 व 4 का अलग से विनिवेश करने का निर्णय लिया गया।

महिला अधिकारिता में संरक्षक अधिकारी एवं सुपरवाइजर के पद सृजित

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 का अनुमोदन किया गया। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवा महिला विकास परियोजना के परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन तथा सेवा की विशेष शर्तें नियम-1984 के निरसन तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1999 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार विभाग में कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम में परिवर्तन कर सहायक निदेशक करने, संरक्षक अधिकारी एवं सुपरवाइजर के नए पदों का सृजन कर इन सभी पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

235 विनियोग अधिनियमों का निरसन

श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों को निरसित करने के क्रम में केबिनेट ने 235 विनियोग अधिनियमों के निरसन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले 248 अप्रचलित कानूनों को निरसित किया गया था। उन्होंने बताया कि बैठक में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के नियमों में संशोधन कर बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के समकक्ष मकान किराया भत्ता देने का निर्णय किया गया।

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट प्रा.लि. का मैसर्स निरमा लि. द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद पाली में प्रस्तावित नई सीमेन्ट इकाई के लिए दिए गए विशेष सुविधा पुंज में इकाई का नाम बदलकर मैसर्स निरमा लि. करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लि. द्वारा अमेरिका के लाइट हाउस की संयुक्त भागीदारी में बीकानेर में स्थापित की जा रही खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए रिप्स-2010 के तहत विशेष सुविधा पुंज प्रदान करने को मंजूरी दी गई। इस परियोजना में कम्पनी 228 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे करीब 1660 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केबिनेट ने न्यू इनिशिएटिव अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राईजेज लि. को मल्टी स्पेशलियटी हॉस्पिटल के लिए कुबेर कॉम्पलेक्स, वैशाली नगर में 12 हजार 500 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 200 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत शहरी निकाय राशि के आधार पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

जयपुर, 16 जनवरी 2017