पैतृक विभाग को नहीं लेनी होगी पंचायतीराज विभाग से सहमति

पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण में राहत

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश पर पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण में राहत दी है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शनिवार को जारी नए निर्देशों के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए उनके पैतृक विभाग को पंचायतीराज विभाग से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये निर्देश स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए 12 मार्च, 2018 से दी गई छूट की अवधि तक जारी रहेंगे।

नए निर्देशों के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद को पैतृक विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। राज्य सरकार ने सम्बंधित विभागों द्वारा पूर्व में जारी किए जा चुके तबादला आदेशों के लिए भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।

जयपुर, 16 जून 2018