राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का गठन, 5 करोड़ लोगों के बनेंगे हैल्थ कार्ड

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में आवश्यकता के अनुरूप लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन आधार पर सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की पारदर्शितापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडिया को कैबिनेट में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नई कम्पनी के गठन का मुख्य उद्देश्य विद्युत के शाॅर्ट टर्म एवं लाॅन्ग टर्म क्रय संबंधी कार्य के साथ वितरण निगमों के नियामक संबंधी कार्य, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों में समन्वय स्थापित करना है। प्रस्तावित कम्पनी की स्थापना 5 करोड़ रूपये की पूंजी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा की जायेगी। ये कम्पनी पूर्णतः सरकारी होगी। इस कम्पनी की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी जो 100 रुपये प्रति शेयर की दर से एकत्रित की जायेगी।

श्री राठौड़ ने बताया कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (8) के अनुसार प्रदेश की पांचों विद्युत कम्पनियों की होल्डिंग नई कम्पनी के पास होगी। पांचों विद्युत कम्पनियों के प्रबंध निदेशक इस कम्पनी के डायरेक्टर होंगे तथा विद्युत विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके चेयरमैन होंगे।

आरोग्य राजस्थान अभियान दिसम्बर से

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में दिसम्बर से मार्च, 2016 तक आरोग्य राजस्थान अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान से पहले 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक 48 हजार आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर एक करोड़ परिवारों के करीब 5 करोड़ सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेंगे। जिनका ई-मित्र के माध्यम से आॅन लाइन डाटा बेस तैयार होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली अभिनव स्वास्थ्य बीमा योजना में इस डाटा बेस का उपयोग किया जायेगा।

श्री राठौड़ ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत दिसम्बर माह से ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किये जायेंगे। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हैल्थ कार्ड तैयार किया जायेगा। जांच में सामने आने वाली बीमारियों के उपचार की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।

विधानसभा सत्र सितम्बर के दूसरे सप्ताह में

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह में आहूत किया जायेगा। जिसमें बजट सत्र के बाद जारी अध्यादेशों को कानूनीजामा पहनाया जायेगा। सत्र करीब एक सप्ताह चलेगा।

सेवा नियमों में संशोधन

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय सेवा नियम-1999, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम-1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा नियम-1999 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन से समान पद के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विभिन्न कैडर्स में भर्ती हुए अभ्यर्थियों को सेवा के दौरान यदि कैडर परिवर्तन कर अन्य कैडर आवंटित किया जाता है तो पूर्व की परिवीक्षा अवधि नये कैडर में भी गणना योग्य होगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2013 की अनुसूची-।। में सहायक सचिव, जिला परिषद के साथ ही सहायक सचिव, पंचायत समिति का उल्लेख भी करने का निर्णय लिया गया। इससे सहायक सचिव, पंचायत समिति के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

अलवर में मिनी सचिवालय भवन पूर्ण होगा

श्री राठौड़ ने बताया कि अलवर में अपूर्ण मिनी सचिवालय भवन का कार्य पूरा करवाने का निर्णय लिया गया है। 85 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन के लिए पुराना स्लाटर हाउस, सिंचाई भवन, जिला प्रमुख का आवास एवं ग्राम बरखेड़ा के खसरा नं. 551 व 552 परिसम्पत्तियों का विक्रय कर राशि एकत्रित की जायेगी।

विशेष पेंशनरी अवार्ड

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 109 से 111 एवं 114 के तहत देय विशेष पेंशनरी अवार्ड के लिए पुलिस, आरएसी एवं आबकारी विभाग की निवारक शाखा के साथ अब कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट, खान, परिवहन एवं वन विभाग की रोकथाम एवं प्रवर्तन शाखा के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी शामिल किया है। इन नियमों में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर उनकी विधवा या विधुर को विशेष पेंशनरी अवार्ड देय होगा।

वन सेवा नियम-2015 बनाने का निर्णय

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान वन सेवा नियम-2015 बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में राजस्थान वन सेवा अधिनियम-1963 के अनुसार वन सेवा में अधीनस्थ कार्मिकों की सेवा का नियमन होता था। नये नियमों के तहत भर्ती में कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रीकल्स, पर्यावरण, उद्यानिकी एवं पशु विज्ञान जैसे विषय सम्मिलित किये गये हैं। साथ ही वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के पद के लिये पदोन्नति अनुभव को 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार सहायक वनपाल के पद से वनपाल के पद पर पदोन्नति के लिये अनुभव 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों को भर्ती में शारीरिक मापदण्डों में शिथिलता दी गई है।

संत मावजी महाराज उ.मा.विद्यालय

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 18वीं सदी के महान संत मावजी महाराज की स्मृति को चिरस्थाई बनाये रखने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साबला (डूंगरपुर) का नामकरण संत मावजी महाराज के नाम पर करने का निर्णय लिया है।

रूल्स आॅफ बिजनेस में परिवर्तन

श्री राठौड़ ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन रूल्स आॅफ बिजनेस में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत ग्रुप-1 में रीको, आरएफसी, बीआईपी एवं राजस्थान फाउण्डेशन के कार्य किये जायेंगे।

स्व. कौशल को श्रद्धांजलि

श्री राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक से पहले पूर्व मंत्री एवं सांसद श्री रघुवीर सिंह कौशल को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

जयपुर, 25 अगस्त 2015