तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा अब राज्य सरकार कराएगी

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षक पात्रता एवं भर्ती परीक्षा का आयोजन जिला परिषदों के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेन्सी से कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य सरकार को राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के किसी कार्मिक को किसी एक पंचायत समिति के क्षेत्र में स्थित उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से उसी पंचायत समिति के किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण करने की शक्ति होगी।

संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि इन दोनों निर्णयों के क्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 एवं 90 में संशोधन के लिए राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2015 लाया जायेगा।

विधिक माप विज्ञान अब उपभोक्ता मामले विभाग में

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में विधिक माप विज्ञान कार्य उद्योग विभाग से हटाकर उपभोक्ता मामले विभाग में जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम 2015 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी का पदनाम सहायक अभियोजन अधिकारी एवं राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम 2015 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी का पदनाम अभियोजन अधिकारी करने की मंजूरी भी केबिनेट में दी गई।

राजस्व लोक अदालत: 13 दिन में ढाई लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान की समीक्षा की गई और अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 13 दिन के अभियान में 1644 कैम्प लगाकर 2 लाख 56 हजार 872 राजस्व प्रकरण निष्पादित किए गए। इनमें से 41 हजार 137 राजस्व प्रकरण उपखण्ड स्तर पर और 2 लाख 15 हजार 39 प्रकरण तहसील स्तर पर निष्पादित किए गए। इनमें राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के 44 हजार 853, खाता विभाजन के 15 हजार 811, खातेदारी अधिकार के 3 हजार 465, इजराय के 2 हजार 77, नामान्तकरण के 94 हजार 569 सहित अन्य प्रकरण शामिल हैं। अभियान के दौरान वर्षों से लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर राहत पहुंचाई जा रही है।

चार पंचायतें राजस्व वाद मुक्त

श्री राठौड़ ने बताया कि जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखण्ड की चार ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान समस्त लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। ये चारों पंचायतें राजस्व वाद मुक्त ग्राम पंचायतों बन गई हैं।

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि मनीपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एवं मनीपाल इन्टीग्रेटेड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को 03 सितम्बर, 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश कर से छूट देने का निर्णय भी लिया गया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के तहत झालावाड में वल्लभ पित्ती समूह को ऋण राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने, स्टाम्प ड्यूटी, कच्चे माल पर वैट में शत प्रतिशत तथा दस वर्ष तक विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय भी लिया गया। कोटा के केसर गांव में सोयाबीन संबंधित उत्पादों की तकनीकी अनुसंधान एवं नवाचार आधारित उत्पादन इकाई लगाने के लिए गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड को मण्डी शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया।

जयपुर, 2 जून 2015