ओलावृष्टि प्रभावित कृषकों के चार माह के बिजली बिल माफ, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुए आदेश

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देश पर विद्युत वितरण निगम ने 28 फरवरी से 2 मार्च तक तथा 12 से 15 मार्च 2015 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित उन लघु एवं सीमान्त कृषकों जिनकी 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराब हुई है, उनके दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 तक चार माह के विद्युत बिलों की राशि माफ करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

पचास प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबे वाले जिन काश्तकारों ने इन चार महीनों के विद्युत बिलों की राशि जमा करा दी है, उनकी राशि का समायोजन आगामी बिलों में किया जायेगा।

विद्युत बिलों में छूट तहसीलदार, पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी मिलेगी, जिनका नाम राजस्व रिकाॅर्ड में नहीं है, लेकिन उन्होंने ठेकेदारी-बांटेदारी पर फसल की है और उनकी फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा हुआ है।

ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के अधिशाषी अभियन्ता सम्बन्धित जिलों में जिला कलेक्टर से ओलावृष्टि प्रभावित गांवों के उन लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराब हुई है की सूची प्राप्त कर सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध करायेंगे। इस सूची के आधार पर सहायक अभियन्ता द्वारा चार माह के बिजली बिल की राशि माफ करने की कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर, 4 अपे्रल 2015