राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक राज्य में अनुसूचित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा; प्रोबेशनर्स के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि

जयपुर, 9 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक में प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार, शहरी पेयजल, सीवरेज तथा अन्य आधारभूत संरचना एवं विकास की परियोजनाओं के लिए कार्यरत तीन एजेन्सियों को मिलाकर स्वायत्त शासन विभाग के तहत नई एजेंसी राजस्थान अरबन, ड्रिंकिंग-वाटर, सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर काॅर्पोरेशन के गठन तथा राज्य के एक लाख प्रोबेशनर्स के मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रीमण्डल द्वारा राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर संविधान की पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 5,034 गांव तथा 6 नगर पालिकाएं अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में गांवों की संख्या बढ़कर 5,706 एवं नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। इस निर्णय से करीब 3 लाख 70 हजार अतिरिक्त आबादी को लाभ मिलेगा। इसे मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

श्री राठौड़ ने बताया कि इस निर्णय से डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आ जाएंगे। उदयपुर व सिरोही जिले की कुछ तहसीलों का विस्तार इसमें शामिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से सटे हुए जिलों चित्तौड़गढ़, राजसंमद व पाली के कुछ क्षेत्र को भी पहली बार अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या 45 लाख 55 हजार 838 थी जो अब बढ़कर 64 लाख 70 हजार 672 हो जाएगी। इस निर्णय से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता राशि में वृद्धि होगी जिससे इस क्षेत्र में तीव्र गति से विकास के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रीमण्डल के निर्णय के अनुसार उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के 95 गांव, बड़गांव के 35, गोगुंदा के 186, मावली के 4, भिण्डर के 23, राजसंमद जिले में कुम्भलगढ़ के 24, नाथद्वारा के 15, चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी के 51, प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के 155 गांव व एक नगर पालिका, पाली जिले में बाली के 33, सिरोही जिले में आबू रोड की 2 नगर पालिकाएं व पिण्डवाड़ा के 51 गांव अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार में शामिल किये गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा राज्य में शहरी पेयजल सीवरेज तथा अन्य आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र में कार्य कर रही तीन संस्थाओं रूफडिको (RUIFDCO), राविल (RAVIL) तथा आरयूआईडीपी का विलय कर इनका राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्टक्चर काॅरपोरेेशन (RUDWSIC) के रूप में पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से समस्त आधारभूत एवं विकास कार्यों का संचालन एक ही निगम द्वारा होगा, जिससे कार्यों एवं सेवाओं में निपुणता एवं गति आयेगी।

इसका नोडल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग होगा। श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में राज्य में कार्यरत नवनियुक्त प्रोबेशनर्स का मानदेय एक सितम्बर 2014 से 20 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया, इससे करीब एक लाख प्रोबेशनर्स लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राजकोष पर प्रतिवर्ष 103 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में अजमेर के राजकीय महाविद्यालय का नाम सम्राट पृथ्वीराज चैहान राजकीय महाविद्यालय करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजकीय आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) नियम-2014 को मंजूरी दी गई। इससे इस सेवा में कार्यरत कार्मिकों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनुसंधान सहायक के पद को मूल्यांकन अधिकारी, अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, केटलोगर के पद को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी गई।