प्रदेश में चलेगा राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को धानक्या में दिलाएंगी स्वच्छता शपथ पृथ्वीराज नगर के संबंध में भी लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में 25 सितम्बर से 31 अक्टूबर, 2014 तक सघन राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाने सहित पृथ्वीराज नगर के संबंध मेें महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग व सिंचाई विभाग के कार्याें की समीक्षा भी की।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में आगामी 31 अक्टूबर तक सघन राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस अवधि के दौरान 25 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा।

श्री राठौड़ ने बताया कि स्वच्छता सप्ताह के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर को स्वच्छता शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे जिनमें विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी एवं जनसमुदाय द्वारा शपथ ली जाएगी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली धानक्या गांव में इस दिन राज्य स्तरीय समारोह में शपथ ग्रहण करवाएंगी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी भवनों खासतौर से स्कूल, हाॅस्पिटल, पटवार सर्किल एवं ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी में स्वच्छता यात्रा भी निकाली जाएगी, जयपुर में अमर जवान ज्योति से स्वच्छता दौड़ का शुभारम्भ होगा। इन सभी आयोजनों के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी गठित होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जनजागरूकता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इसके लिए कला जत्थों, सिविल सोसायटी एवं विभिन्न संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की स्कूलों में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को सभी विद्यालय एवं सरकारी कार्यालय 1 बजे तक खुले रहेंगे तथा सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता विषय पर ग्राम सभाओं का आयोजन होगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में प्रदेश को आगामी तीन वर्षों में खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा के तहत राज्य में 24 लाख शौचालय विहीन पात्र परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की अर्हता में आवास पर शौचालय होने की अनिवार्यता को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों में भी यह शर्त लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में पृथ्वीराज नगर के संबंध में भी कई महत्त्वपूर्ण लिए गए। जिसके तहत पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2014 तय की गई है। इसके बाद किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना क्षेत्र में 80 फीट एवं इससे अधिक की सेक्टर रोड पर प्रस्तावित मिश्रित भू उपयोग की भू-पट्टी के प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 17 जून, 1999 से पहले बसी हुई गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान में आवासीय एवं सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70: 30 (70 अनुपात 30) करने की मंजूरी दी गई।

श्री राठौड़ ने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के अन्तर्गत 17 जून, 1999 से पूर्व बसी हुई गृह निर्माण सहकारी समिति की एक योजना में यदि किसी एक व्यक्ति के नाम अथवा एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक से अधिक भूखण्ड हैं तो इनमें से किसी एक भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज से अधिक ना हो, का आवंटन निर्धारित सामान्य दरों पर होगा। यदि एक परिवार के पास अथवा एक व्यक्ति के पास एक से अधिक भूखण्ड है तो अतिरिक्त भूखण्डों का आवंटन सामान्य दर की डेढ गुना राशि लेकर किया जाएगा। परन्तु यदि कोई भी भूखण्ड 1000 वर्ग गज से अधिक का है तो 1000 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत हिस्सा जेडीए द्वारा लिया जाकर भूखण्ड धारी को 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित किया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सेक्टर रोड एवं सुविधा क्षेत्र विकास के लिए ली जाने वाली भूमि में आने वाले काबिज/निर्मित ऐसे भूखण्ड जो 9 अप्रैल, 2003 से पूर्व निर्मित हैं के भूखण्डधारियों को भूमि के बदले निम्न प्रकार भूमि दी जाएगी-

सड़क में आने वाले भूखण्ड का साईज

दिया जाने वाले भूखण्ड का साईज

भूखण्ड का साईज 100 वर्ग गज तक होने पर भूखण्ड के बराबर क्षेत्रफल का भूखण्ड
भूखण्ड का साईज 100 वर्ग गज से अधिक होने पर 100 वर्ग गज + 100 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत (न्यूनतम 100 वर्गगज का भूखण्ड देय होगा)

भूमि यथासंभव सेक्टर रोड एवं सुविधा क्षेत्र के समीप दी जाएगी। यदि सेक्टर रोड एवं सुविधा क्षेत्र के समीप भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि के बदले भूमि जेडीए के क्षेत्राधिकार में स्थित किसी भी योजना में से आवंटित की जाएगी। 9 अप्रैल, 2003 के पश्चात निर्मित हुए भूखण्डों के लिए भूमि के बदले भूमि नहीं दी जाएगी। निर्मित भूखण्ड 9 अप्रैल, 2003 से पूर्व निर्मित है या नहीं इसका निर्धारण बिजली के बिल के आधार पर किया जाएगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना में स्थित 1848 बीघा भूमि में कुछ भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियांे की आवासीय योजनाएं स्थित हैं एवं कुछ भूमि खातेदारों के नाम दर्ज हैं। इस भूमि के जिस भाग पर गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजना सृजित है, इन आवासीय योजनाओं के भूखण्डधारियों से पृथ्वीराज नगर योजना के लिए निर्धारित आवंटन दर ली जाएगी। योजना में स्थित 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित आवसीय योजनाओं के भूखण्डों का आवंटन, पृथ्वीराज नगर योजना के लिए निर्धारित आवंटन दर पर किया जाएगा। ऐसी भूमि जो वर्तमान में खातेदारों के नाम दर्ज है का रूपांतरण एवं ले-आउट प्लान का अनुमोदन निजी खातेदारी की आवासीय योजना के रूप में करते हुए इस प्रयोजनार्थ जेडीए के अन्य क्षेत्रों के समान निर्धारित देय राशि ली जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि योजना क्षेत्र सीमा से एक किलो मीटर की परिधि में यदि कोई खातेदार उसके स्वामित्व की भूमि को जेडीए के पक्ष में समर्पित करता है तो उसे समर्पित की गई भूमि के क्षेत्रफल की 25 प्रतिशत (20 आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक) विकसित भूमि का आवंटन किया जाएगा। दी जाने वाली विकसित भूमि यथा संभव समर्पित भूमि में से आवंटित की जाएगी। यदि समर्पित भूमि में से विकसित भूमि का आवंटन किया जाना संभव नहीं है तो समर्पित भूमि के समीप विकसित भूमि का आवंटन किया जाएगा।