मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिये गये फैसलें दिनांक 25 अगस्त, 2014/स्थान: राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर

  1. आदिवासी क्षेत्र में विनियोजन एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनिजों के नवीन खनन पट्टों के आवंटन पर लगी रोक को मंत्रिपरिषद की बैठक में हटाने का निर्णय लिया है। खनन पट्टों में आदिवासियों को किस तरह से वरियता दी जा सके, इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता वाली एक 6 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई है, जो आगामी 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
  2. आबकारी कर की हानि को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 में प्रथम वर्ग मजिस्टेªट को 10 हजार रुपये से अनाधिक अर्थ दंड प्रदान किये जाने की शक्तियों को बढ़ाकर 50 हजार रुपये से अनाधिक किये जाने का निर्णय लिया गया।
  3. राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं में भवन निर्माण से संबंधित नीति में एक रूपता लाने के लिए माॅडल नगरीय क्षेत्र (भवन निर्माण/नियम बद्धता/नियमितिकरण) के संबंध में नई नीति बनाने का मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया।
  4. शहरी क्षेत्रों में बनने वाले बहुमंजिले भवनों के लिए कम्पलिशन सर्टिफिकेट जारी किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा, जिससे भवन विनियमों में प्रावधानित कम्पलिशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की अनुपालना सुनिश्चित की जा सकेगी, इससे सभी अवैध काॅलोनियों पर अंकुश लगेगा।
  5. मंत्रिपरिषद की बैठक में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की तिलक नगर योजना सेक्टर-17 में समूह भूखंडों पर ढांचा निर्माण कार्य के लिए पूर्व में विभिन्न खंडों में आमंत्रित निविदाओं को औचित्यपूर्ण नहीं माना है। जिन निविदाओं पर काम शुरू हो चुका है उनका नियमितिकरण और अनुमोदन किये जाने का तो निर्णय लिया गया है, लेकिन शेष खंडों के .संबंध में नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी एसीबी से जांच भी कराई जायेगी।
  6. राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कोई भी काश्तकार सोलर/विंड ऊर्जा उत्पादन के लिए अपनी भूमि का बिना संमपरिवर्तन करवाये उसे सोलर/विंड पावर प्लांट एवं सोलर एवं विंड फार्म के लिए उपयोग में ला सकेगा और अपनी जमीन को वह 30 वर्ष तक की अवधि के लिए लीज पर दी जा सकेगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है।
  7. राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित प्रावधानों को अन्य सेवा नियमों से सुसंगत बनाया गया है। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित तीन अवसरों के सीमा संबंधी प्रावधान को विलोपित किया गया है। कनिष्ठ लेखाकारों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध करानेे के लिए सहायक लेखाधिकारी गे्रड-प्प् के पद को पूणर्तया पदोन्नति के आधार पर भरे जाने के निर्णय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता के साथ महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान में आरएससीआईटी द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स, ओ-लेवल डिप्लोमा एवं इससे उच्चतर कम्प्यूटर ज्ञान जैसी योग्यताओं को सम्मिलित कर सभी संकायों की स्नातक उपाधि को अर्हक बनाया गया है। इससे सभी युवाओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
  8. राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 तथा राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 में संशोधन करते हुए लेखाकार एवं सहायक लेखा अधिकारी के पद नामों को परिवर्तित कर क्रमशः सहायक लेखा अधिकारी गे्रड-प्प् एवं सहायक लेखा अधिकारी ग्र्रेड-प् किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  9. राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन कर होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमांडेंट जनरल-डिप्टी डायरेक्टर पद की ग्रेड पे रुपये 7200 के स्थान पर 7600 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  10. वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा की अनुपालना में सरकारी कर्मचारी की सेवा में/सेवा निवृति के पश्चात मृत्यु होने पर, मृत्यु की तारीख से सात वर्ष तक या सरकारी कर्मचारी/पेंशनर्स यदि जीवित रहता तो 65 वर्ष जो भी पहले हो, को दो वर्ष बढ़ाकर 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान बढ़ी हुई दर से किये जाने के संबंध में नियमों में संशोधन का निर्णय लिया, जिसके अनुरूप अब 30 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। उक्त निर्णय से सभी पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त लाभ देय होगा। इस निर्णय से लगभग 7800 पारिवारिक पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
  11. सेवा निवृत व्यक्तियों की राज्य सेवा में पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त किये जाने पर महंगाई भत्ता पुनर्नियुक्ति पर नियत पारिश्रमिक पर देय होगा। पुनर्नियुक्ति पर वेतन वृद्धि/पदोन्नति/स्थानांतरण संबंधि प्रावधान सारहीन होने के कारण विलोपित किये जा रहे हैं। पुनर्नियुक्ति पर मकान किराया भत्ता एवं वाहन सुविधा वित्त विभाग की विशिष्ट सहमति से दी जा सकेगी। चिकित्सा सुविधा उस स्थिति में ही दी जायेगी, जबकि पुनर्नियुक्त अधिकारी को आरपीएमएस/सीजीएचएस योजना का लाभ देय नहीं हो।
  12. राज्य सेवाओं के प्रारंभिक पद से उच्च पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति पर ’प्रोबेशनर टेªनी’ की अवधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष निर्धारित किये जाने, प्रोबेशन अवधि के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के स्थान पर पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं भत्ते स्वीकृति किये जाने व वेतन संरक्षण का निर्णय लिया गया।
  13. अधिनस्थ विभागों के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों को अधिक पदोन्नति के अवसर प्रदान करने एवं विभागों की कार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालयिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति के अधिक अवसर सृजित किये गये हैं परिणाम स्वरूप 3615 अतिरिक्त पद सहायक कार्यालय अधीक्षक के, 849 पद कार्यालय अधीक्षक के, 76 अतिरिक्त पद प्रशासनिक अधिकारी के, 2 पद संस्थापन अधिकारी के, क्लर्क गे्रड-प् एवं क्लर्क गे्रड-प्प् के पदों को क्रमोन्नत कर सृजित किये गये हैं। अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक संवर्ग के कार्यालय सहायक पद को सहायक कार्यालय अधीक्षक पद से पदनामित किया गया है।
  14. जयपुर विकास प्राधिकरण की अजमेर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की फेज प्रथम एवं द्वितीय में 15 प्रतिशत विकसित भूमि के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।