कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र, जयपुर

दिनांक 11 फरवरी 2014
राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) अधिनियम 2014 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2014 में जिला कलेक्टरो को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जिला कलेक्टरो द्वारा राज्य में बजरी की दरो का निर्धारण कर, राज्य सरकार को अवगत कराया है।

राज्य के अलग-अलग स्थानो पर बजरी खनन के स्थलो एवं वहा से बजरी परिवहन के आधार पर जिला कलेक्टरो द्वारा विक्रय की अधिकतम दरं निर्धारित की गई है जो रू.160/- प्रति टन से रू.600/- प्रति टन तक रखी गई है। उक्त दरे दिनांक 21.10.2013 को बाजार दरो के लगभग बराबर कुछ स्थानो पर उससे भी कम हो गई है। उक्त निर्धारित दरे वर्तमान में बाजार दरो से कम है। जिससे आम उपभोक्ताओ को उचित मूल्य पर बजरी उपलब्ध हो सकेगी।

जिला कलेक्टर जयपुर ने अवगत कराया कि टोंक से आने वाली बजरी जयपुर के बम्बाला मण्डी में रू.462/- प्रति टन और देवली की बजरी रू.520/- प्रति टन में उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टरो को निर्देष दिये गये है कि वे क्षेत्र में एल ओ आई धारक एवं ट्रासंपोर्टसे से वार्ता कर उपभोक्ताओ को लाभ देने के लिये बजरी दरो में और कमी कराने के प्रयास करें। संभागीय मुख्यालय अजमेर पर बजरी की दर रू.250/- से रू.300/- प्रति टन बीकानेर में रू. 200/- से रू.350/- प्रति टन और जोधपुर रू.205/- से रू.265/- प्रति टन राखी गई है जो कि वर्तमान में बाजार मूल्य से काफी कम है।