एसबीसी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

एसबीसी आरक्षण के मामले में 9 मई, 2017 को पारित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की अनुपालना में विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के चयनित 1252 अभ्यर्थियों जिन्हें परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति दिया जाना बाकी है उन्हें अस्थाई नियुक्ति देने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है।

इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग ने 22 मई को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पालना में एसबीसी अभ्यर्थियों को अस्थाई नियुक्ति देने के लिए सम्बन्धित विभाग में अधिसंख्य पद सृजित किए जाएं। आदेशों में कहा गया है कि एसबीसी की यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अघ्यधीन होंगी।

कार्मिक विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों को संशोधित परिणाम जारी करने की कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 19 मई, 2017 को जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में माना जाएगा। संशोधित परिणाम में अगर कुछ अभ्यर्थी अनारक्षित अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित हो रहे हों तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अनारक्षित अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग में पद रिक्त रखे जाएं।

कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर अस्थाई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन अधिसंख्य पदों के सृजन की सम्बन्धित विभाग औपचारिक स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त करेंगे।

आदेशों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों पर एसबीसी के आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा तथा मूल रूप से कुल विज्ञापित पदों के 51 प्रतिशत पद अनारक्षित श्रेणी से तथा शेष 49 प्रतिशत पदों में 16 प्रतिशत एससी, 12 प्रतिशत एसटी एवं 21 प्रतिशत ओबीसी से भरे जाएंगे। कार्मिक विभाग ने यह आदेश सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को भेजा गया है।

जयपुर, 23 मई 2017