बारह जिलों के 563 अभावग्रस्त गांवों में आबियाना शुल्क माफ

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित 12 जिलों के 563 अभावग्रस्त घोषित गांवों में आबियाना शुल्क माफ कर दिया है। राज्य सरकार ने इन गांवों में 31 जुलाई, 2015 तक आबियाना शुल्क माफ करने की स्वीकृति जारी कर दी है।

अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आॅफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 तथा सूखा प्रबंधन संहिता के प्रावधानों के अनुसार अलवर के 75, भरतपुर के 86, बाड़मेर के 11, चूरू के 96, श्रीगंगानगर का एक, हनुमानगढ़ के 2, जयपुर के 39, जैसलमेर के 75, झुन्झूंनू व करौली के 10, नागौर के 141 व उदयपुर के 17 गांवों को ओलावृष्टि से प्रभावित होने के कारण अभावगस्त घोषित करने के साथ इनमें आबियाना शुल्क की माफी व भू-राजस्व वसूली स्थगित की गई है।

जयपुर, 13 जून 2015