विमंदित गृह प्रकरण में तत्कालीन निदेशक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी

राज्य सरकार ने जयपुर के जामडोली स्थित विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में बालक-बालिकाओं की मृत्यु के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन निदेशक, विशेष योग्यजन श्री पी.आर. पण्डत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन निदेशक, विशेष योग्यजन ने विमंदित गृह में सफाई, खान-पान एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, ना ही उन्होंने प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार को समय पर स्थिति से अवगत करवाया। विभाग के निदेशक होने के नाते अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं करने और प्रकरण में गंभीरता दिखाने के बजाए लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार ने श्री पण्डत के विरूद्ध अखिल भारतीय अनुशासन एवं अपील नियम 1969 के नियम 8/नियम 10 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया है।

जयपुर, 01 जून 2016