राजस्थान पार्ट टाइम श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाला पहला राज्य बना

मुख्यमंत्री की पहल

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें अंशकालिक (पार्ट टाइम) श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने का निर्णय लिया है। अब अंशकालिक श्रमिक को चार घंटे से कम कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत मिलेगा और चार घंटे से अधिक कार्य करने पर उसे पूरे दिन की मजदूरी मिलेगी।

श्रम राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में तीसरी बार न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं। इस प्रकार तीनों बढ़ोतरी को मिलाकर श्रमिकों की मजदूरी में प्रतिमाह 910 रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अकुशल श्रमिक को 197 रुपए प्रतिदिन प्राप्त हो रहे थे अब उन्हें 201 रुपए प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिक को 207 रुपए के स्थान पर 211 रुपए, कुशल श्रमिक को 217 रुपए के स्थान पर 221 रुपए एवं उच्च कुशल श्रमिक को 267 रुपए के स्थान पर 271 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे।

श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार स्वीपर को अर्द्धकुशल की श्रेणी में पहली बार शामिल किया गया है। इसी प्रकार वरिष्ठ तकनीकी सहायक को उच्च कुशल तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक को पहली बार कुशल श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही फार्मासिस्ट तथा नर्स को उच्च कुशल कामगार की श्रेणी में एवं एएनएम को कुशल श्रमिक की श्रेणी में शामिल किया गया है।

कार्य अवधि के आधार पर उच्च श्रेणी की मजदूरी का पहली बार निर्णय

श्री सिंह ने बताया कि पहली बार अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी में काम करने की अवधि के आधार पर श्रमिकों को उससे उच्च श्रेणी के श्रमिक के समकक्ष दरों से मजदूरी प्राप्त करने का लाभ दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने 5 जुलाई, 2016 को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अकुशल कामगार की श्रेणी में शामिल श्रमिक को दो वर्ष कार्य करने के बाद अर्द्धकुशल श्रेणी में तथा अर्द्धकुशल श्रेणी में शामिल कामगार को तीन वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समकक्ष मजदूरी पाने का अधिकार होगा।

इसी प्रकार 5 वर्ष तक कुशल श्रेणी के रूप में कार्य करने या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करने पर (इनमें से जो भी पहले) पर उच्च कुशल कामगार के समकक्ष मजदूरी प्राप्त होगी। श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना विभाग की वेबसाइट www.labour.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल, 2016 से न्यूनतम मजदूरी में की गई वृद्धि इस प्रकार है –

श्रमिकों की श्रेणीवर्तमान न्यूनतम मजदूरी
(प्रतिदिन रु.)
वर्तमान न्यूनतम मजदूरी
(प्रतिमाह रु.)
प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी
(प्रतिदिन रु.)
प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी
(प्रतिमाह रु.)
वृद्धि
अकुशल19751222015226104 रु. प्रतिमाह
अर्द्धकुशल20753822115486104 रु. प्रतिमाह
कुशल21756422215746104 रु. प्रतिमाह
उच्च कुशल26769422717046104 रु. प्रतिमाह

जयपुर, 7 जुलाई 2016