किसानों की खातेदारी भूमि से जिप्सम की परत हटाने के परमिट जारी होंगे, शीघ्र जारी होगी अधिसूचना
राज्य सरकार किसानों के हित में निजी खातेदारी भूमि से जिप्सम की ऊपरी परत हटाने के परमिट जारी करने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करेगी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में इस बारे में घोषणा की थी।
उल्लेखनीय है कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बाड़मेर आदि जिलों में किसानों की निजी खातेदारी भूमि पर जिप्सम की परत होने के कारण भूमि अनुपजाऊ रहती है तथा वर्षा के दिनों में पानी का नीचे रिसाव नहीं होने से जल भराव की स्थिति बन जाती है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस समस्या से निजात के लिए खान विभाग ने एमएमसीआर, 1986 के नियम 63 (सी) में संशोधन का प्रावधान तैयार कर लिया है। शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।
नियमानुसार किसानों को अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के परमिट जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की समिति के अनुमोदन के बाद जारी किए जा सकेंगे। परमिट की अवधि अधिकतम पांच वर्ष तक की होगी। परमिट के लिए किसानों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए जायेंगे, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।
राज्य सरकार के इस कदम से किसानों की भूमि की उत्पादकता में सुधार होगा, कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी एवं क्षेत्र में जल भराव की स्थित से निजात मिल सकेगी। राज्य को इससे रॉयल्टी भी मिलेगी तथा अवैध खनन पर नियत्रंण हो सकेगा।
जयपुर, 7 सितम्बर 2016