अजा-अजजा वर्ग को लिपिक भर्ती के दोनों चरणों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट
राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य मंत्रिमण्डल की सोमवार को राज्य विधानसभा में आयोजित बैठक में लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सोमवार को राज्य विधानसभा के प्रेस कक्ष में मीडिया को मंत्रिमण्डल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकरी देते हुए बताया कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ) सेवा नियम और विनियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद के लिए सभी अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक पेपर में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अब राज्य में मंत्रालयिक सेवा संबंधी इन तीनों नियमों में नया प्रावधान करते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों के न्यूनतम अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया गया है।
आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम में संशोधन
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976 में संशोधन कर जमादार ग्रेड द्वितीय के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने, सिपाही के 100 फीसदी पद एक्स सर्विस मेन के स्थान पर ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा भरने तथा वाहन चालक के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने का निर्णय लिया गया। अन्य सेवाओं की तरह इस सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इन पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाकर लिखित परीक्षा का प्रावधान करने के साथ ही सीधी भर्ती के पदों के लिए शारीरिक स्वस्थता एवं दक्षता परीक्षा के मापदण्डों को मंजूरी दी गई।
गौवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन पर जब्त होगा उपयोग में लिया गया वाहन
श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन से अधिनियम में धारा 6 (क) जोड़कर गौ वंशीय पशुओं के अवैध तरीके से निर्यात के उपयोग में लिए जाने वाले परिवहन के साधन को जब्त किया जा सकेगा। इसी तरह धारा 12 (क) जोड़कर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अधिनियम की धारा 2 (ख) में उल्लेखित गौवंशीय पशुओं की परिभाषा में भैंस एवं भैस वंश के शामिल नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने 13 सितम्बर, 2013 को जारी अधिसूचना क्रमांक 68254 द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 56 पर नगारची-दमामी, राणा, बायती (बारोट) में संशोधन कर नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) कर दिया था। अब राज्य सरकार ने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) तथा इन सभी वर्गों के गैर हिंदू धर्मावलंबी को सम्मिलित किए जाने के लिए संशोधन को बैठक में मंजूरी दी है। इससे राज्य में पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) वर्गों को आसानी से राज्य ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। साथ ही ढोली जाति के ऐसे व्यक्ति जो अपनी उप जातियों के रूप में नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) का उपयोग करते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा नहीं होगी।
श्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में क्रम संख्या 44 पर राईका, रेबारी (देबासी) के स्थान पर राईका, रेबारी (देबासी, देवासी) जोड़ने की मंजूरी भी बैठक में दी गई।
तकनीकी विवि में यूजीसी नियमों से होगी कुलपति की नियुक्ति
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा एवं बीकानेर में स्थापित किए गए हैं। मंत्रिमण्डल की बैठक में इन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुरः स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्रथम कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 24 (2) में Veterinary Council of India के हिंदी पाठ में ‘भारतीय पशुविद्या परिषद‘ के स्थान पर ‘भारतीय पशुचिकित्सा परिषद‘ करने के संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि धौलपुर के लाल बाजार स्थित राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम को पूर्व की भांति राजकीय राजाबेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, धौलपुर किए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया।
विभिन्न समाजों को भूमि आवंटन के निर्णय
श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में चितौड़गढ़ में जीनगर समाज नवयुवक मण्डल समिति, राजस्थान भील समाज समिति, श्री कृष्ण अहीर (यादव) छात्रावास विकास एवं सेवा संस्थान, साल्वी नवयुवक समाज संस्थान, माहेश्वरी सेवा समिति, वीर तेजाजी बालिका शिक्षण संस्थान (जाट विकास संस्थान), सारस्वत ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान, जैन दिवाकर स्वाध्याय संस्थान, सूरतगढ़ में वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास, बारां में यादव जाटव समाज विकास समिति, विजयनगर में अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी तथा रामगंज मण्डी में श्री कृष्ण अहीर समिति के 12 प्रकरणों में वर्ष 2013 की प्रचलित आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। बैठक में आदर्श विद्या मंदिर, भारतीय श्क्षि प्रसार समिति, अजमेर को नगरपालिका पुष्कर में 20 बीघा भूमि शैक्षणिक प्रयोजन के लिए प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत तथा राजपुरोहित छात्रावास विकास समिति, जोधपुर को ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर में 2000 वर्गमीटर भूमि 4 अक्टूबर, 2013 की आवासीय आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
निवेशकों को सुविधापुंज का लाभ
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को 270 करोड़ रुपए का निवेश कर भवानी मण्डी झालावाड़ में 35 हजार 820 स्पिंडल की कॉटन मिलांज यार्न एवं निटिंग फेबरिक परियोजना के लिए विशेष सुविधापुंज प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना में 600 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिपलाद, भवानीमंडी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में कम्पनी 8.73 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इसी प्रकार वेलस्पन एनर्जी राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड को प्रतापगढ़ जिले के धामोत्तर गांव में करीब 832 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाने वाली 126 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य से बाहर से लाए गए पूंजीगत माल पर देय प्रवेश कर में 100 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह छूट वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पूर्व तक ही देय होगी। इस परियोजना से 340 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रिसं पाइप्स एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि. को जोबनेर तहसील के आसलपुर में 140 करोड़ रुपए के निवेश से पीवीसी पाइप निर्माण की इकाई स्थापित करने के लिए रिप्स 2014 के तहत विभिन्न छूट एवं सुविधापुंज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस इकाई के लगने से 411 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही बैठक में नितिन स्टेंडर्ड लिमिटेड हमीरगढ़, भीलवाड़ा को 275 करोड़ के स्थान पर अब करीब 242 करोड़ रुपए के निवेश पर विशेष सुविधा पुंज देने का निर्णय लिया गया।
जयपुर, 26 फरवरी 2018