Rajasthan Budget 2018-19 Salient Features
बजट 2018-19 प्रमुख बिन्दु
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- राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ के वित्तीय भार से लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को overdue अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज माफी और outstanding अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज़े की एकबारीय माफी का निर्णय
- ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग‘ के गठन की घोषणा
- वर्ष 2018-19 में किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हेतु 384 करोड़ ब्याज अनुदान एवं 160 करोड़ क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान
- राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु 500 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण और खरीद पर राजफैड को खरीद अवधि के दौरान देय मंडी शुल्क में छूट
- राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण
- समस्त श्रेणी के कृषकों को Farm Pond निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने पर देय 10 प्रतिशत top-up अनुदान हेतु 14 करोड़ का प्रावधान
- जल हौज निर्माण पर वर्तमान में देय 50 प्रतिशत अनुदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत top-up अनुदान देते हुए अधिकतम अनुदान की सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करते हुए, 5 करोड़ 40 लाख का प्रावधान
- नहरी क्षेत्रा में डिग्गी निर्माण पर 25 प्रतिशत top-up अनुदान देते हुए अधिकतम 3 लाख तक अनुदान हेतु 90 करोड़ का प्रावधान
- 2 हजार वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाऊस व शेडनेट की स्थापना पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख प्रति इकाई अनुदान हेतु 32 करोड़ का प्रावधान
- सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय अनुदान को बढ़ाकर 3 HP के लिए 35 एवं 5 HP के लिए 40 प्रतिशत अर्थात दोनों ही श्रेणियों में कुल अनुदान को 60 प्रतिशत करते हुए 165 करोड़ का प्रावधान
- 1 लाख 75 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 50 हजार मैट्रिक टन DAP के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था हेतु 40 करोड़ का प्रावधान
- प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को गौसरंक्षण एवं संवर्धन निधि से 50 लाख तक का अनुदान
- गौशालाओं को चारा पशुआहार के लिए वर्तमान में 90 दिन (तीन माह) की सहायता को बढ़ाकर 180 दिन (6 माह)
- पंजीकृत गौशालाओं में आधारभूत संरचना के विकास हेतु गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से 50 करोड़
- 25 गौशालाओं में Bio Gas Plant लगाने के लिए प्रति गौशाला लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 लाख तक का अनुदान
- ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए RCDF के माध्यम से जयपुर में एक mini plant हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
- राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में कृषि कॉलेज प्रावधित नहीं हैं, वहां निजी क्षेत्रा द्वारा कृषि कॉलेज की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करना
- कृषि आधारित उद्योगों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्याज अनुदान की सीमा को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर सात लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, निर्याग्य एवं 40 वर्ष तक की आयु के राजस्थान के मूल निवासी उद्यमियों हेतु ब्याज अनुदान की सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया है।
- TSP Area के मूल निवासियों को स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु Agro Processing and Agri Marketing Sector की RIPS-2014 में अधिसूचित manufacturing and processing गतिविधियों के लिये वर्तमान में उपलब्ध incentives के साथ 20 लाख तक के बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा ।
- कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में सुधार हेतु खेत से फसलों का सीधा जुड़ाव करने एवं प्राथमिक उत्पादक को रिप्स का लाभ देने के उद्देश्य से क्लीनिंग, ट्रिमिंग तथा ग्रीडिंग इत्यादि गतिविधियों के लिये सप्लाई चैन के सभी स्तरों पर रिप्स-2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।
- राज्य में किसानों हेतु भण्डारण की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भण्डारगृहों को 5 हजार मैट्रिक टन क्षमता एवं 2.5 करोड़ रुपये के निवेश पर वर्तमान में रिप्स-2014 के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन लाभ अब 3 हजार मैट्रिक टन क्षमता एवं निवेश 1.5 करोड़ रुपये के निवेश पर भी प्राप्त हो सकेंगे।
- शीघ्र खराब होने वाली वस्तुऐं यथा टमाटर, प्याज, आलू इत्यादि हेतु ‘ऑपरेशन ग्रीन’ प्रोग्राम के समर्थन में रिप्स-2014 का लाभ रीफर वैन (कोल्ड चैन) में निवेश पर भी दिया जायेगा।
- अति पिछड़े क्षेत्रों में 50 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन, जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रा की स्थापित होने वाली प्रत्येक क्षेत्रा की प्रथम इकाई हेतु पांच करोड तक इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता अनुदान उपलब्ध होगा।
- खातेदारी भूमि में 4 हेक्टर क्षेत्राफल तक के अप्रधान खनिज की खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि तय कर सम्बन्धित खातेदार को आवंटित की जायेंगी।
- उपनिवेश क्षेत्रों के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में वर्तमान में दी जा रही छूट दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाई जाती है।
- काश्तकारों को राहत प्रदान करने के लिये खरीफ सम्वत 2075 वर्ष 2018-19 से भूमि पर लगने वाले लगान (भू-राजस्व) को माफ किया जाता है। इससे लगभग 40 से 50 लाख किसान लाभन्वित होंगे।
- स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क में राहत :-
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानो द्वारा कृषि भूमि की खरीद-बेचान में राहत प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय के स्थान पर कृषि भूमि की दर से किया जायेगा।
- 10 लाख रूपये मूल्य तक की अचल सम्पत्ति के हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम 2000 रूपये से घटाकर 500 रूपये की जायेगी।
- पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी में रियायत का लाभ मामा तथा भांजा/भांजी द्वारा निष्पादित हकत्याग दस्तावेजों पर भी दिया जायेगा।
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- भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्रा में भूमिगत pipeline सहित Common Effluent Treatment Plant (CETP) के upgradation के कार्य-ृ146 करोड़ की लागत।
- दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत भूमि का मुआवजा देने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
- व्यवहारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आवश्यकताओं एवं अधिनियमों/ नियमों से संबंधित सुझावों हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा दस करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि से व्यापारी कल्याण निधि की स्थापना की जायेगी।
- दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. क्रियान्यन के पश्चात् वैट एवं सी.एस.टी. आधारित अनुदान अब एस.जी.एस.टी. के आधार पर दिये जायेंगे। और यह अनुदान सीधे ही उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किये जायेंगे।
- वैट व्यवस्था के अन्तर्गत मनोरंजन एवं पर्यटन इकाईयों को रिप्स के अन्तर्गत मनोरंजन कर एवं विलासिता कर से छूट उपलब्ध थी। इस सेक्टर्स को भी एस.जी.एस.टी. आधारित अनुदान प्राप्त होगा।
- राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोजगार अनुदान की राशि प्रत्येक श्रेणी के लिये 5000 रुपये बढ़ाई गई है। इस क्रम में अति पिछड़े एवं पिछड़े क्षेत्रों हेतु रोजगार अनुदान की राशि श्रेणीवार 40 हजार रुपये एवं 35 हजार रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 45 हजार रुपये एवं 40 हजार रुपये किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन एवं पर्यटन क्षेत्रा की इकाई की स्थापना हेतु बहुमंजिला व्यवसायिक भवनों में तल/स्थान के खरीद/लीज पर लिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट देय होगी।
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- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एस. जी.एस.टी. से सम्बन्धित निवेश अनुदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है।
- सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रा की बीमार इकाईयों को राहत प्रदान करने हेतु एस.जी.एस.टी. की बकाया को 24 किश्तों में जमा कराने की सुविधा दी गई है।
- सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रा की बीमार इकाईयों को पुनर्वास पैकेज की दिनांक से विद्युत शुल्क की 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
- सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रा की इकाईयों को सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों हेतु साख, गारन्टी ट्रस्ट के अन्तर्गत गारन्टी फीस का पुनर्भरण किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये होगी।
- राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीक ग्रहण की फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा दस लाख रुपये होगी।
- भारत सरकार की ‘‘ज़ीरो डिफेक्ट एण्ड ज़ीरो इफेक्ट’’ (जेड.ई.डी.) योजना के अन्तर्गत कम से कम रजत श्रेणी प्राप्त करने के लिये अपेक्षित मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत का पुनर्भरण किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये होगी।
- ऊर्जा अंकेक्षण/जल अंकेक्षण/सुरक्षा अंकेक्षण पर व्यय की जाने वाली राशि का 75 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक के लिये 1 लाख रुपये होगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की परफॉरमेंस एवं केडिट रेटिंग योजना के अन्तर्गत केडिट रेटिंग के संदर्भ में किये गये व्यय का 25 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा दस हजार रुपये होगी।
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- 766 करोड़ की लागत से ग्रामीण गौरव पथ योजना एवं मिसिंग लिंक योजना से शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना
- राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति विधानसभा क्षेत्रा नवीन सड़कों का निर्माण
- 2 हजार 452 करोड़ की लागत से ADB Tranche-I में 980 किलोमीटर सड़क निर्माण
- 2 हजार 274 करोड़ की लागत से ADB एवं विश्व बैंक ऋण पोषित योजना से जोधपुर, नागौर और पाली में 882 किलोमीटर सड़क निर्माण
- 1 हजार 622 करोड़ की लागत से ‘प्रधानमंत्रा ग्राम सड़क योजना‘ के द्वितीय चरण में 3 हजार 464 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के upgradation और maintenance कार्य
- परिवहन कार्यालयों की लाईसेंस एवं वाहन संबंधी सेवाओं के front office counters को निजी क्षेत्रा के माध्यम से संचालित करना एवं driving licence एवं vehicle registration संबंधी समस्त आवेदन प्रक्रिया को paper-less करना
- अजमेर को छोड़कर शेष 6 संभागीय मुख्यालयों एवं सात अन्य जिलों पाली, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, झालावाड़ एवं डीडवाना-नागौर के अलावा बाकी रहे जिला परिवहन कार्यालयों में fully automated driving tracks का निर्माण कार्य
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक ंattendant को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा
- राज्य के पर्यटक ऑपरेटर जो कि Indian Association of Tour Operators (IATO)/ Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) से पंजीकृत है के पर्यटक वाहनों पर देय विशेष पथकर में 12500 रूपये से अधिक राशि की छूट की अवधि दिनांक 30.04.2018 से दिनांक 30.06.2020 तक बढाई जाना।
- राजस्थान में हवाई अड्डों के अन्दर के क्षेत्रा में संचालित यात्रा वाहनों को, वाहन की कीमत के 6 प्रतिशत अथवा चैसिस की कीमत के 10 प्रतिशत के अनुसार एकमुश्त कर की वैकल्पिक सुविधा देना।
- इसके साथ ही मोटर वाहनों पर दिनांक 31.03.2016 तक के बकाया कर को दिनांक 30.09.2018 तक जमा कराने पर इस पर देय ब्याज एवं penalty को माफ किया जायेगा।
- राज्य के public passenger transport vehicles जो एल.पी.जी./सी.एन.जी./सौर ऊर्जा से संचालित हैं पर देय एकमुश्त कर की राशि में 25 प्रतिशत की छूट।
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- 52 हजार करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं को आवश्यक clearances प्राप्त करने के पश्चात प्रारंभ किया जायेगाः-
- प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 37 हजार करोड़ की लागत वाली ERCP परियोजना
- बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ की लागत वाली ब्राह्मणी-बनास परियोजना
- बांसवाड़ा जिले में अनास बांध निर्माण योजना में 1 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई एवं पेयजल सुविधा का विस्तार
- 2 हजार करोड़ की लागत से माही बांध से अपर हाईलेवल केनाल निकालकर बांसवाड़ा के 26 हजार हैक्टेयर क्षेत्रा में सिंचाई सुविधा का सृजन
- साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल से जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु 6 हजार करोड़ लागत की परियोजना
- 20 हजार करोड़ की लागत से ताजेवाला हैड पर आवंटित 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के उपयोग हेतु परियोजना
- 2 हजार 200 करोड़ लागत से माही बांध के दांयी ओर से 265 किलोमीटर लंबी हाईलेवल केनाल से जाखम बांध के 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्रा को सिंचाई सुविधा सृजन परियोजना
- 3 हजार करोड की लागत से उदयपुर एवं राजसमंद में जाखम तथा देवास III एवं IV से पानी लाने के लिए परियोजना
- 1 हजार करोड़ एवं 150 करोड़ का प्रावधान कर परवन एवं धौलपुर लिफ्ट परियोजनाओं का कार्य शुरू तकली बांध परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधान
- नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्रा जलस्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में राज्य के समस्त 191 शहर शामिल कर 1 हजार 766 कार्यों पर 120 करोड़ का प्रावधान एवं ग्रामीण क्षेत्रा में अभियान के तृतीय चरण में 4 हजार 240 गाँवों में 1 लाख 40 हजार कार्य प्रस्तावित
- राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिये 31.01.2018 तक की बकाया सिंचाई कर की राशि 31.12.2018 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत्-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- 52 हजार करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं को आवश्यक clearances प्राप्त करने के पश्चात प्रारंभ किया जायेगाः-
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- Regional Water Grid बनाकर, राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड लागत से Mahi High Level Canal to Jaisamand Drinking Water Project एवं बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज़ द्वितीय में 1 हजार करोड़ की लागत से सूरजपुरा WTP में अतिरिक्त जलशोधन क्षमता विकसित कर बालावाला तक 97 किलोमीटर लंबी दूसरी मुख्य पाइपलाइन बिछाना
- पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रा में आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 हैंडपंप स्वीकृत
- 2 हजार करोड़ की प्रस्तावित ‘परवन-अकावद पेयजल परियोजना‘ से खानपुर, मनोहरथाना, लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद, अंता, बारां-अटरू, छबड़ा एवं किशनगढ़ क्षेत्रा के 1 हजार 821 गाँवों को कवर करना
- 365 करोड की लागत वाली डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा वृहद पेयजल परियोजना से डूंगरपुर शहर सहित आसपुर एवं दोवड़ा क्षेत्रा के 151 गाँव एवं 244 ढाणियों में रहने वाले लगभग 5 लाख 32 हजार लोगों को लाभ
- 182 करोड़ 86 लाख की लागत से बूँदी जिले में गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना से जिले के 111 गाँवों एवं 91 ढाणियों में रहने वाले लगभग 2 लाख 90 हजार की आबादी लाभान्वित
- 109 करोड़ 29 लाख की लागत से बूँदी जिले में झालीजी का बराना वृहद पेयजल परियोजना से केशवरायपाटन क्षेत्रा के 72 गाँवों के 1 लाख लोग लाभान्वित
- 55 करोड़ 47 लाख की लागत से बारां जिले में कछावन पेयजल परियोजना से छबड़ा क्षेत्रा के 16 गाँवों एवं 3 ढाणियों के लगभग 20 हजार लोग लाभान्वित
- घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की दिनांक 30.11.2017 तक की जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि दिनांक 31.12.2018 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति राशि में शत्-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
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- प्रसारण एवं वितरण तंत्रा के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी का एक, 132 केवी के 15 तथा 33 केवी के 200 नये सब-स्टेशन का लोकार्पण
- ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा शहरी क्षेत्रों में Integrated Power Development Scheme के अंतर्गत 7 लाख नये घरेलू विद्युत कनेक्शन
- विद्युत वितरण कंपनियों के संगठनात्मक ढांचे में सुधार हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 24 नये खण्ड एवं 93 उपखण्ड कार्यालय खोलना
- जनवरी 2012 तक लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन वर्ष 2018-19 में दिया जाना
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- महिला मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6 हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4 हजार 500, सहायिका को 3 हजार 500, साथिन को 3 हजार 300 एवं आशा सहयोगिनी को 2 हजार 500 प्रतिमाह देने से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेयककर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए, बीमा योजना के प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन और लाभान्वितों में साथिन सहित 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित
- 15 से 45 आयुवर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं में Menstrual Hygiene Scheme में stake holder sensitization के साथ sanitary pads का वितरण पर 76 करोड़ का प्रावधान
- बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने के लिए 1 हजार Nursing Training Teachers की भर्ती
- पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों को 2 हजार लीटर क्षमता के 750 Bulk Milk Cooler एवं 1 हजार लीटर क्षमता के 250 Bulk Milk Cooler की खरीद पर लागत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान
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- अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक Fire Fighting एवं Fire Detection System पर 7 करोड़ 29 लाख व्यय
- प्रदेश के 27 जिला चिकित्सालयों में roof top solar विद्युत संयंत्रों की स्थापना
- धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- 120 करोड़ की लागत से 28 नवीन PHC तथा 16 PHC को CHC में क्रमोन्नत करना
- 4 हजार 514 नर्स ग्रेड-प्प् तथा 5 हजार 558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती
- 1 करोड़ 50 लाख की लागत से जयपुरिया अस्पताल में स्वाईन फ्लू व VDRL Lab
- SMS Hospital मेडिकल कॉलेज बीकानेर और अजमेर में नवीन कैथ लैब हेतु 6 करोड़ और 7 करोड़ 90 लाख की लागत से दो नये examination hall
- अजमेर में 1 करोड़ 15 लाख की लागत से Angiojet Thrombectomy System की स्थापना और 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 8 ventilators की स्थापना
- जोधपुर मेडिकल कॉलेज में ambulance and equipments के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
- 1 करोड़ 10 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Anesthesia विभाग हेतु स्वाईन फ्लू के रोगियों के लिए ICU Ventilator एवं Nephrology Department में 4 नवीन Dialysis Machines की स्थापना
- 1 करोड़ 96 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के ENT उपकरणों की खरीद करने एवं 7 नये Pediatric and Neonatal Ventilators की स्थापना
- 3 करोड़ 72 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज, कोटा में Dual Imaging System, Blood Component Separation Unit, C-arm Machine
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- आदर्श विद्यालयों हेतु 1 हजार 163 आदर्श विद्यालयों में 3 हजार 379 class rooms एवं toilets हेतु 360 करोड़ का प्रावधान
- विभिन्न श्रेणी के 1 हजार 832 विद्यालय क्रमोन्नत
- Mid-day Meal योजना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार हेतु 250 करोड़ का प्रावधान
- 54 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापक सहित विभिन्न पदों पर कुल 77 हजार 100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित
- 17 उपखंड मुख्यालयों में नये राजकीय महाविद्यालय
- कोटा मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय तथा अलवर जिले के नौगांवा कृषि अनुसंधान केन्द्र के परिसर में कृषि महाविद्यालय
- राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, रतनगढ़-चूरू, गुढ़ा गौड़जी (उदयपुरवाटी) झुंझुनू, औसियां-जोधपुर एवं शिवगंज- सिरोही के महाविद्यालयों को PG महाविद्यालयों में क्रमोन्नत
- राजकीय महाविद्यालयों में self financing scheme के तहत संचालित UG एवं PG के 64 विषयों के पाठ्यक्रमों को ेstate financing में परिवर्तित करने हेतु 11 करोड़ 41 लाख का प्रावधान
- 50 राजकीय महाविद्यालयों में उद्यमिता एवं कौशल विकास के पाठ्यक्रम प्रारंभ कर 3 करोड़ का प्रावधान से प्रतिवर्ष 12 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित
- राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में विज्ञान विषय, तारानगर-चूरू में इतिहास व समाज शास्त्रा विषय एवं टोडारायसिंह-टोंक में कला संकाय के नये विषय खोलना
- जोधपुर, बीकानेर और झालावाड़ में कुल 6 करोड़ रुपये की लागत से 3 फेबलैब की स्थापना
- UPSC, RPSC एवं Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को RSRTC की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा
- समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क wi-fi सुविधा
- आदर्श मदरसा योजना के तहत पंजीकृत ‘ए‘ श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर 25 करोड़ 18 लाख का प्रावधान
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- ‘कौशल प्रशिक्षण योजना‘ के तहत Entrepreneurship Development के उद्देश्य से 15 करोड़ का प्रावधान
- 29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को Model Career Centre के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
- 24 राजकीय ITI में महिला विंग खोलकर 12 व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु 23 करोड़ का प्रावधान
- राजकीय ITI में संचालित Self Financing Units को नियमित प्रशिक्षण योजना में परिवर्तित करने पर 28 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश में 8 नयी ITIs
- 22 करोड़ की लागत से सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय ITI, आयुक्तालय जयपुर एवं निदेशालय जोधपुर में ैSmart Class Room
- राजकीय ITI में परंपरागत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर online परीक्षा आयोजित करवाना
- युवा तेज गेंदबाज श्री कमलेश नागरकोटी को 25 लाख दिये जाने एवं प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु Youth Icon Scheme
- 31 करोड की लागत से झुंझुनू में राज्य क्रीडा संस्थान में समस्त outdoor व indoor आधारभूत खेल सुविधाओं का विकास
- जगतपुरा, जयपुर स्थित शूटिंग रेंज के लिए electronic targets क्रय हेतु 5 करोड़ का प्रावधान
- SMS जयपुर के निर्माणाधीन खेल-भवन की साज-सज्जा (furnishing) हेतु 3 करोड़, indoor stadium के upgradation के लिए 2 करोड़ और Swimming Pool लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
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- ‘राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम‘ द्वारा `2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ किये जाने की घोषणा-`114 करोड़ का भार ।
- प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रा में एक-एक अंबेडकर भवन बनाये जाने की घोषणा-80 करोड़ की लागत से।
- छोटे कामगारों-केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला और plumbers आदि को `2 लाख के ब्याजमुक्त ऋण की घोषणा।
- ‘भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना‘ की घोषणा, इस योजना मे 50 हजार परिवारों को `50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्रा के 1 लाख 70 हजार 660 किसानों को सोलर लैंप दिये जाने की घोषणा ।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्रा में सहरिया एवं कथोड़ी जाति के परिवारों को उपलब्ध सुविधायें अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्रा के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के जनजाति, गैर-जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के किसानों को 8 लाख बीज मिनिकिट्स का निःशुल्क वितरण- `14 करोड़ का व्यय।
- 1 हजार नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ करने की घोषणा- प्रतिवर्ष `36 करोड़ व्यय कर 30 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।
- देवनारायण योजना में 10 नवीन आवासीय विद्यालयों तथा एक छात्रावास का निर्माण करवाये जाने की घोषणा
- राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु निम्न घोषणायेंः-
- ‘सुन्दर सिंह भण्डारी EBC स्वरोजगार योजना‘ में 50 हजार परिवारों को `50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- दसवीं बोर्ड की परीक्षा मे 85 प्रतिशत से अधिक लाने वाली कुल 200 छात्राओं को और 12वीं की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली प्रत्येक संवर्ग की 200-200 छात्राओं (कुल 600) को स्कूटी।
- अनुप्रति योजना के अंतर्गत अंतिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर लाभ
- प्री-मैट्रिक एवं उत्तर-मैट्रिक छात्रावृत्ति योजना का लाभ – 273 करोड़ 50 लाख का व्यय
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- भामाशाह कार्डधारक NFSA परिवारों के सदस्यों का `1 लाख तक का दुर्घटना बीमा करते हुए भामाशाह सुरक्षा कवच प्रदान करने की घोषणा-4 करोड़ 50 लाख लोग लाभान्वित।
- दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु ‘दिव्यांग कोष‘ के गठन-`1 करोड़ का प्रावधान।
- प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में बहुद्देश्यीय छात्रावास की स्थापना पर `12 करोड़ का व्यय ।
- गोबिन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में दो छात्रावासों का निर्माण-`8 करोड़ का व्यय ।
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- उचित मूल्य दुकानों पर 1 हजार नवीन अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना
- राशन डीलर्स को देय dealers commission को 70 रूपये से बढ़ाकर, POS मशीन पर प्रति क्विंटल देय 17 रूपये सहित 125 रूपये प्रति क्विंटल
- NFSA की समावेशन सूची में पात्रा होने पर सात नई श्रेणियां खाद्य सुरक्षा कवर में शामिल
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- महिला कर्मचारियों हेतु अधिकतम 2 वर्ष की child care leave का प्रावधान।
- 1 अप्रेल 2018 से सातवें वेतन आयोग की ंarrear की राशि का भुगतान प्रारंभ।
- शिक्षा विभाग में 77 हजार 100, गृह विभाग में 5 हजार 718, प्रशासनिक सुधार विभाग में 11 हजार 930 एवं स्वास्थ्य विभाग में 6 हजार 571 पदों सहित कुल 1 लाख 8 हजार पदों के लिए भर्तियां की जायेंगी।
- 75 हजार पदों के लिए नयी विज्ञप्तियां जारी की जायेंगी।
- बतौर पारिवारिक पेंशनर विधवा महिला की नियुक्ति पर उसे पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) देय ।
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- आगामी वर्षों में `12 हजार 500 करोड़ के निवेश से खनिज तेल का उत्पादन 2 लाख बैरल प्रतिदिन किये जाने की योजना।
- जैसलमेर बेसिन में गैस की अतिरिक्त उपलब्धता के समुचित उपयोग हेतु आगामी वर्षों में 150 कुएँ खोदे जाने की योजना।
- खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए District Mineral Foundation Trust द्वारा `1 हजार करोड़ का व्यय ।
- खातेदारी भूमि में 4 हेक्टर क्षेत्राफल तक के अप्रधान खनिज की खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि तय कर सम्बन्धित खातेदार को आवंटित की जायेंगी।
- बजरी खनन हेतु बड़े आकार के स्थान पर छोटे आकार के खनन पट्टे नीलामी द्वारा दिये जायेगें जिससे आमजन को सस्ती दरों पर सुगमता से बजरी उपलब्ध हो सकेगी।
- प्रदेश में जीरो वेस्ट खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खनिजों के मलबे/ओवरबर्डन पर लगने वाले 10 रूपये प्रतिटन के विशेष परमिट शुल्क को समाप्त किया जायेगा।
- मकराना के बोरावड़ क्षेत्रा के कुमारी पत्थर के मार्बल खण्डे जिनका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में होता है, पर लगने वाली रॉयल्टी को समाप्त किया जायेगा।
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- समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों-नालियों की maintenance एवं renewal सहित अंबेडकर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्थाए श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के लिए `1 हजार करोड़ के प्रावधान की घोषणा
- ‘अन्नपूर्णा रसोई योजना‘ हेतु `340 करोड़ का प्रावधान, 500 अंदे मार्च 2018 तक क्रियाशील हो जायेंगी।
- अन्नपूर्णा रसोई योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा, चाय एवं शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
- जयपुर में 40 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाये जाने की घोषणा-`72 करोड़ की लागत।
- द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में स्मार्ट कोरिडोर को विकसित करने की घोषणाँ- `50 करोड़ का व्यय ।
- कोटा शहर में aerodrome circle पर flyover के निर्माण पर-`150 करोड़ का व्यय ।
- बीकानेर में 2 हजार 500 EWS एवं LIG के फ्लेट्स उपलब्ध करवाया जाना-`110 करोड़ की लागत।
- राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जनसहभागिता के माध्यम से 16 हजार आवासों का निर्माण ।
- अजमेर पुष्कर के बीच वैकल्पिक tunnel का निर्माण-`55 करोड़ की लागत।
- ‘‘सबको आवास’’ का सपना पूरा करने के लिये मुख्यमंत्रा जन आवास योजना के तहत कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी क्रमशः 2 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत को घटाकर 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की जायेगी। इस योजना के तहत निष्पादित विक्रय इकरानामों के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रूपये से घटाकर एक हजार रूपये किया जायेगा।
- गरीब परिवारों की सहायता के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निःशुल्क या टोकन मनी के बदले जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जायेगी।
- नगरीय निकाय/प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल के लीज होल्डर्स द्वारा पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि दिनांक 31.12.2018 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डब्लू.एस./एस.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक एक मुश्त जमा करने पर ब्याज तथा शास्ति में शत्-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- नगरीय निकायों की तरफ बकाया नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर बकाया नगरीय विकास कर की शास्ति व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। यह छूट दिनांक 01.04.2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।
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- 2 हजार पटवारियों की भर्ती करने की घोषणा ।
- अर्थूना-बांसवाड़ा, कानोड़-उदयपुर तथा रायपुर-झालावाड़ में नये तहसील कार्यालय खोलने, उपतहसील डग-झालावाड़ तथा पावटा-जयपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा कुड़ी भक्तासनी-जोधपुर एवं खेजरोली-जयपुर में नयी उपतहसील खोलने की घोषणा
- शहीद सैनिकों के आश्रितों को नकद राशि `20 लाख से बढ़ाकर, मैं `25 लाख करने की घोषणा
- राज्य में शहीद स्मारक नहीं बने हुए हैं उन सभी जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा -`20 लाख की लागत
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- पुलिसकर्मियों का मासिक मैस भत्ता बढ़ाते हुए कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल का `1 हजार 600 से बढ़ाकर `2 हजार प्रतिमाह तथा सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक का `1 हजार 750 से बढ़ाकर `2 हजार करने की घोषणा
- पुलिस फोर्स को 210 नये वाहनों की खरीद के लिए `7 करोड़ 10 लाख
- नयी मेवाड़ भील कोर बटालियन के लिए 1 हजार 161 कांस्टेबल्स की भर्ती एवं स्थापना पर `110 करोड़ 73 लाख का व्यय
- जयपुर में ‘The Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-insurgency’ की स्थापना-`91 करोड़ 66 लाख का व्यय
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- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में `10 करोड़ 81 लाख की लागत से Alternate Dispute Resolution (ADR) सेंटर का नवीन भवन बनाया जायेगा।
- वर्ष 2018-19 में 35 नवीन न्यायालय खोले जायेंगे।
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- कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य -`33 करोड़ 25 लाख का व्यय
- आमेर, जयपुर को Iconic Tourism Destination बनाने हेतु `20 करोड़ का व्यय
- माही बांध परिक्षेत्रा में `10 करोड़ की लागत से 100 islands क्षेत्रा का विकास
- राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों पर `3 करोड़ की लागत से पर्यटकों की सुविधार्थ अंतरराष्ट्रीय मानकों के शौचालय बनाये जायेंगे।
- पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास करने के लिए `2 करोड़ का प्रावधान
- विजवा माता मंदिर, डूंगरपुर, लोहार्गल तीर्थ, झुंझुनू और मुरली मनोहर मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर रतनगढ़, चूरू के विकास हेतु `10 करोड़ का प्रावधान
- नये 6 पैनोरमा-अलवर में राजा भर्तृहरि, भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान देवनारायण, राजसमंद में महाराणा कुंभा माल्यावास मदारिया, सीकर में भक्त शिरोमणी करमेती बाई खण्डेला, अजमेर में श्री सैन महाराज, पुष्कर एवं चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री परशुराम, मातृकुण्डिया की घोषणा-`10 करोड़ का प्रावधान
- जनजाति स्वतंत्राता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़धाम के लिए इस वर्ष `7 करोड़ की स्वीकृति
- मंदिर माफी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किये जाने की घोषणा
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- जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan की घोषणा-`151 करोड़ की लागत
- कोटड़ा, सलूंबर एवं गोगुन्दा में वन उपज मंडी यार्ड खोलने की घोषणा
- Forester के 500 एवं Forest Guard के 2 हजार रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती किये जाने की घोषणा
- औद्योगिक क्षेत्रों में effluent की समस्या पर प्रभावी नियंत्राण के लिए ‘Pollution Control and Management System’ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
- विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में CETPs के upgradation एवं भविष्य में स्थापित होने वाले CETPs के लिए `100 करोड़ का एक corpus fund बनाया जायेगा।
- 26 जिलों में `60 करोड़ की लागत से Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations की स्थापना की घोषणा
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- फोटो जर्नलिस्ट एंव न्यूज कैमरामैन के निजी उपकरणों के लिए बीमा योजना लागू की जायेगी।
- ऐसे पत्राकार जिनके पास पूर्व में अपने अथवा परिवार के नाम पर सरकारी योजना में भूखंड अथवा आवास आवंटित नहीं हैं उन्हें मकान बनाने के लिए अधिकतम `25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान
- असाध्य रोग से ग्रसित होने पर पत्राकारों एवं साहित्यकारों के आश्रितों को भी पत्राकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से `1 लाख तक की आर्थिक सहायता
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- ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार और Bhamashah ATM स्थापित की जायेगी।
- शहरी क्षेत्रों के लिए 2 हजार 500 ई-मित्रा प्लस स्थापित किये जायेंगे।
- building plan proposal को 3D Building Infrastructure Model (BIM) based किया जाकर 4 Smart Cities -जयपुर, उदयपुर, अजमेर तथा कोटा में लागू किया जायेगा।
- आम जनता को घर बैठे ही ऑनलाईन पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को 518 उप-पंजीयक कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा।
- 100 तहसीलों में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर का राजस्व विभाग के ई-धरती सोफ्टवेयर से इन्टीग्रेशन कर पंजीकृत दस्तावेज के ऑनलाईन भिजवाने की व्यवस्था की जायेगी ताकि राजस्व प्राधिकारी द्वारा शीध्र नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
- लीज आदि के दस्तावेजों में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही शीध्र करने के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के ई-पंजीयन सोफ्टवेयर को स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग के स्मार्ट-राज सोफ्टवेयर से जोड़ा जायेगा।
- आम जनता को पंजीकृत दस्तावेजों की प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने में सहायता के क्रम में सितम्बर, 2012 से अगस्त, 2015 तक के दस्तावेजों की स्केनिंग एवं इन्डेक्सिंग का कार्य किया जायेगा। हम वर्ष 2017-18 में सितम्बर, 2015 से अगस्त, 2017 तक के दस्तावेजों की स्केनिंग एवं इन्डेक्सिंग का कार्य पूर्ण करने की प्रक्रिया में है।
- कलक्टर (मुदं्राक) द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां ऑनलाईन उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य में शेष बचे 34 उप पंजीयक कार्यालयों को भी ई-स्टाम्प से जोड़ा जायेगा।
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- कम्पनी अधिनियम 1956 के वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अमलगमेशन /डीमर्जर के आदेशों के संबंध में कन्वेंस की परिभाषा में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा।
- रियायती करार तथा भागीदारी से संबंधित दस्तावेजों की परिभाषाओं को सरलीकृत कर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को तर्कसंगत किया जायेगा।
- जिन जिलों में उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के कार्यालय स्थापित है उन जिलों में पंजीयन से संबंधित मामलों को सुनने की जिला पंजीयक की शक्तियां उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को दी जायेगी ताकि लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।
- अपंजीकृत दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क संग्रहण हेतु विभागों, स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों एवं बैकिंग एवं नान-बैंकिग संस्थानों को अधिकार दिये जायेगे।
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- व्यवाहारियों की कठिनाईयों को देखते हुये वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के रिटर्न फॉर्म वैट-10, वैट-11 एवं वैट-10ए को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2018 तक बढ़ाई गई है।
- वैट व्यवस्था के शेष रहे आगत कर मिसमैच के प्रकरणों के त्वरित निष्पादन हेतु सरलीकृत सत्यापन मापदण्डों के अनुसार कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
- वर्ष 2015 से 2017 तक वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर एवं मोटरयानों पर प्रवेश कर से सम्बन्धित मांग राशियों के निष्पादन हेतु विभिन्न एमनेस्टी योजनाओं में लगभग दो लाख प्रकरणों का निष्पादन किया गया है।
- जीएसटी लागू होने पर निरसित अधिनियमों से संबंधित बकाया मांग के प्रकरणों के निस्तारण के लिये संबंधित अधिनियमों में अपेक्षित संशोधन होने पर एमनेस्टी योजना लायी जायेगी।
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- जी.एस.टी. के अन्तर्गत 1,81,000 नये करदाताओं को पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप वैट प्रणाली की अपेक्षा जी.एस.टी के कर आधार (Tax Base) में 35 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
- आम आदमी एवं किसानों के उपयोग की लगभग 90 प्रतिशत वस्तुओं का कर भार, पूर्व कर भार (राजस्थान वैट + केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की अपेक्षा कम हुआ है।
- आम आदमी पर कर भार में कमी आने के साथ-साथ जी.एस.टी. के अन्तर्गत राज्य के राजस्व में वद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए वैट राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आधार पर राज्य को माह अक्टूबर, 2017 तक की अवधि के लिये 1911 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुये हैं, तथा माह नवम्बर-दिसम्बर, 2017 के लिये लगभग 751 करोड़ रुपये प्राप्त होना अपेक्षित है।
- जी.एस.टी. के अन्तर्गत कर दरों में कमी
- राज्य सरकार द्वारा जी.एस.टी. काउन्सिल में किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य के कुछ महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रा जैसे कि मार्बल तथा ग्रेनाईट, जैम्स तथा ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट, टैक्सटाईल, होटल/ पर्यटन, कृषि इत्यादि से संबंधित वस्तुओं पर कर दरों में कमी की गयी है। उदाहरण स्वरूप मार्बल एवं ग्रेनाईट के स्लेब तथा टाइल्स पर कर दर में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत, Precious Stones (worked) पर कर दर में 3 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत, उपचारित मूंगा (worked coral) पर कर दर में 28 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, सिन्थेटिक यार्न पर कर दर में 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत, स्प्रिंक्लर एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति तथा इससे सम्बन्धित नोजल पर कर दर में 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत, टै्रक्टर पार्ट्स पर कर दर में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत, रासायनिक खाद पर कर दर में 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, 5000 रुपये से 7500 रूपये तक के किराये वाले होटल कमरों की कर दर में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत, हेण्डीक्राफ्ट तथा टैक्सटाईल से संबंधित जॉब वर्क पर कर दर में 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कमी की गयी है।
- राज्य सरकार के प्रयासों पर जी.एस.टी. काउन्सिल द्वारा कुछ वस्तुएं जैसे कि ‘‘कोन में मेंहदी पेस्ट’’ की कर दर को स्पष्ट करते हुये 5 प्रतिशत जी.एस.टी. कर दर अधिसूचित की गयी है।
- इसी प्रकार मुख्यमंत्रा जन आवास योजना जैसी अफॉर्डेबल आवासीय योजनाओं के मामलों में भूमि के मूल्य के संबंध में अस्पष्टता थी। जी.एस.टी. काउन्सिल द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की सभी योजनाओं के लिये, उपयोग में आने वाली भूमि के मूल्य हेतु 1/3 छूट प्रदान करते हुए, प्रभावी कर दर को 8 प्रतिशत माना गया है।
- राज्य सरकार द्वारा कोटा स्टोन टाईल्स तथा मार्बल से बनी देवी-देवताओं की मूर्तियों पर ळैज् कर दर में कमी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
- जी.एस.टी. कानून तथा नियमों में संशोधन
- कम्पोजिशन का विकल्प लेने वाले करदाताओं के लिए टर्नओवर सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा जी.एस.टी. काउन्सिल द्वारा, विधि में संशोधन पश्चात् यह टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया गया है। इससे राज्य के सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रा को अत्यधिक लाभ होगा।
- रूपये 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिये रिटर्न को त्रौमासिक आधार पर प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है जिससे छोटे व्यवहारियों को रिटर्न फाईलिंग में आसानी होगी।
- रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई गयी है तथा प्रारम्भिक दौर में जी.एस.टी. की नयी प्रणाली को देखते हुये विलम्ब से रिटर्न प्रस्तुत करने पर आरोपणिय विलम्ब शुल्क तथा शास्ति में छूट प्रदान की गयी है।
- व्यवहारियों को जीएसटीएन पर रिटर्न फाईलिंग, पंजीयन, परामर्श इत्यादि सुविधाऐं नाममात्रा दरों पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने तहसील स्तर तक 500 से अधिक जीएसटी-मित्रा केन्द्र स्थापित करके एक अभिनव प्रयास किया है। इन केन्द्रों के माध्यम से जीएसटी संबंधी उपरोक्त सेवाऐं 1 अप्रेल, 2018 से प्रदान की जायेगी।
- कर प्रस्तावों में लगभग 650 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है तथा कोई भी नया कर नहीं लगया गया है।
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